यदि आरोपी पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में हिरासत में है तो अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यदि वह समान या अलग-अलग अपराध के लिए किसी अन्य आपराधिक मामले में पहले से ही जेल में है। जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने सुनील कलानी बनाम लोक अभियोजक के माध्यम से राजस्थान राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन राज 1654 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला।
केस टाइटल- राजेश कुमार शर्मा बनाम सीबीआई [आपराधिक विविध सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत आवेदन नंबर - 4633/2022]
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/high-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-last-week-217015
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