Sunday, 25 December 2022

संपत्ति बिक्री-खरीद विज्ञापन पर अपना नाम छापने पर वकील के खिलाफ जांच के आदेश दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपत्ति बिक्री-खरीद विज्ञापन पर अपना नाम छापने पर वकील के खिलाफ जांच के आदेश दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट

 (Allahabad High Court) ने राज्य बार काउंसिल को एक वकील के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया जिसका नाम संपत्ति की बिक्री, खरीद, विवादों के समाधान आदि के विज्ञापन पत्रक पर उल्लेख किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के नियम 47 के अनुसार एक वकील व्यक्तिगत रूप से कोई व्यवसाय नहीं चला सकता है और न ही लाभ कमा सकता है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उसके आदेश की एक प्रति बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पत्रक की एक प्रति के साथ जांच कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए। 

केस टाइटल - सत्य प्रकाश शर्मा बनाम यूपी राज्य


No comments:

Post a Comment