विधानसभा के स्पीकर के पास दसवीं अनुसूची के तहत विधायक की अयोग्यता याचिका पर फैसला करते समय पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने की शक्ति नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान की विधान सभा के स्पीकर के पास दसवीं अनुसूची के तहत, एक विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला करते समय पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने की शक्ति नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ जद (यू) के तत्कालीन चार विधायकों - ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, रवींद्र राय, नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार की अपीलों पर विचार कर रहे थे, जिन्हें न केवल अयोग्य ठहराया गया था, बल्कि 15वें बिहार विधानसभा स्पीकर द्वारा 11 नवंबर 2014 को पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया।
केस: ज्ञानेंद्र कुमार सिंह और अन्य। बनाम बिहार विधान सभा पटना और अन्य | सीए सं. 5463-5464/2015 Xvi
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