भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति के कब्जे से वंचित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जमीन के अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति के कब्जे से वंचित हो जाता है तो उसे तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर उसे तुरंत मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वह जमीन पर कब्जा करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक मुआवजे की राशि पर ब्याज का हकदार होगा। इस मामले में, मुद्दा ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में था, चाहे वह कब्जा लेने की तारीख से शुरू हो या केवल अवार्ड की तारीख से।
केस का नाम: गयाबाई दिगंबर पुरी (मृत्यु) बनाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
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