Sunday, 28 July 2024

नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

 नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट सोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के लिए लिए गए किसी भी नीतिगत निर्णय का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। 

 जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने जबलपुर के सरकारी कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने के निर्देश देने वाला एमपी हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा। 

केस टाइटल- मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम श्याम कुमार यादव और अन्य।


https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-264802

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