S. 357 CrPC | पीड़ित को मुआवज़ा देना दोषी की सज़ा कम करने का कारक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी को पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश देने से दोषी की सजा कम नहीं हो जाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, “आपराधिक कार्यवाही में अदालतों को सजा को पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कारावास और/या जुर्माना जैसी सजाएं पीड़ित के मुआवजे से स्वतंत्र रूप से दी जाती हैं। इस प्रकार, दोनों पूरी तरह से अलग-अलग स्तर पर हैं, उनमें से कोई भी दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता।''
केस टाइटल: राजेंद्र भगवानजी उमरानिया बनाम गुजरात राज्य
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