इस्तीफा स्वीकार करने का परिणाम रोजगार की समाप्ति, कर्मचारी को इसकी स्वीकृति की सूचना न देना महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट
प्रचलित सेवा न्यायशास्त्र पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 अप्रैल) को कहा कि रोजगार उस तारीख से समाप्त माना जाएगा जिस दिन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र वापस लेने से पहले, यदि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो कर्मचारी को त्यागपत्र स्वीकार करने की सूचना न देने से उसे कोई लाभ नहीं होगा।
केस टाइटल: श्रीराम मनोहर बंदे बनाम उत्क्रांति मंडल और अन्य।
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