नियुक्ति में आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा ना करना हमेशा घातक नहीं होता, कोर्ट को मनमानी से बचने के लिए हमेशा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने और आपराधिक मामले का खुलासा न करने के कारण - जिसमें उसे बरी कर दिया गया था, कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर एक उम्मीदवार की चुनौती में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि इस मामले में नियोक्ता का निर्णय मामले (आमतौर पर चयन रद्द करने के लिए) यांत्रिक नहीं होंगे और सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।
केस : रवीन्द्र कुमार बनाम यूपी राज्य एवं अन्य, सिविल अपील सं- 5902/2012
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