जजों से उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती': सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह देने की निंदा की।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया। युवा वयस्कों से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक मामले में अपील पर फैसला करते समय, हाईकोर्ट ने किशोरों के लिए कुछ सलाहें जारी की थी, विशेष रूप से कोर्ट ने किशोरावस्था में लड़कियों को 'अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने' के लिए आगाह किया था ताकि उन्हें लोगों की नजरों में 'लूज़र' न समझा जाए।
इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से "इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट" टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य, आरोपी और पीड़ित लड़की को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणियां "आपत्तिजनक" थीं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर अनुच्छेद 32 के तहत स्वत: संज्ञान रिट याचिका शुरू की गई है, "मुख्य रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दर्ज की गई व्यापक टिप्पणियों/निष्कर्षों के कारण।"
पीठ ने कहा, "दोषसिद्धि के खिलाफ एक अपील में, हाईकोर्ट को केवल अपील की योग्यता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था और कुछ नहीं। प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि, ऐसे मामले में, माननीय न्यायाधीशों से भी यह अपेक्षा नहीं की जाती है अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करें या उपदेश दें। फैसले का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हमने पाया कि पैरा 30.3 सहित इसके कई हिस्से अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित हैं। उक्त टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है।"
हाईकोर्ट के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने समस्याग्रस्त पाया है, वे हैं, “यह प्रत्येक महिला किशोरी का कर्तव्य या दायित्व है कि वह है:--
(i) अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करे,
(ii) अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान की रक्षा करे,
(iii) लैंगिक बाधाएं से परे जाते हुए अपने समग्र विकास के लिए प्रयास करे।
(iv) यौन आग्रह या आग्रह पर नियंत्रण रखें क्योंकि समाज की नजर में वह लूज़र होगी, जब वह मुश्किल से दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती है,
(v) अपने शरीर की स्वायत्तता और अपनी निजता के अधिकार की रक्षा करें। एक युवा लड़की या महिला के उपरोक्त कर्तव्यों का सम्मान करना एक किशोर पुरुष का कर्तव्य है और उसे अपने दिमाग को एक महिला, उसके आत्म-मूल्य, उसकी गरिमा और गोपनीयता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।"
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