*शादियों के लिए मामूली किराए पर धर्मशाला किराए पर देना व्यावसायिक नहीं, प्रोपर्टी टैक्स नहीं लगेगा:* पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि अगर धर्मशाला को विवाह आयोजित करने के लिए मामूली किराए पर प्रदान किया जाता है तो यह व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होगा। जस्टिस रिंटू बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने कहा कि धर्मशालाएं प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। भूमि और भवनों पर याचिकाकर्ता के टैक्स का आकलन किया गया और निर्धारिती को निर्धारित प्रपत्रों में बकाया सहित मांग की सूचना दी गई।
केस टाइटल: दौलत राम खान बनाम हरियाणा राज्य
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