केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन : हाईकोर्ट*
हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जस्टिस सत्येन वैद्य की ओर से यह टिप्पणी आई: "इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना संक्षेप कार्रवाई में बर्खास्त करना स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी में पाई गई अवैधता के बावजूद, यह न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ नैतिक भ्रष्टता से जुड़े गंभीर आरोप किसी ओर ने नहीं बल्कि स्कूल के एक छात्र ने लगाए थे जहां याचिकाकर्ता एक शिक्षक था। याचिकाकर्ता पर धारा 354-ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। हालांकि, उसे बरी कर दिया गया है, लेकिन यह प्राचीन कानून है जो केवल बरी होने पर किसी कर्मचारी को सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है। प्रत्येक मामले को उसकी योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता है।"
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