ईपीएफ - सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखने का फैसला वापस लिया जिसमें कहा गया था कि वेतन के अनुपात में ही पेंशन हो 1 Feb 2021
सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द किया गया था जिसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रतिमाह 15, 000 प्रति माह था। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को 25.02.2021 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
केंद्र सरकार का तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से लाभ मिलेगा जो बदले में, बड़ा असंतुलन पैदा करेगा। पृष्ठभूमि 1. कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 निम्नलिखित परिवर्तन लाई थी - 2. अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह रुपये तक सीमित की गई। संशोधन से पहले, हालांकि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 6,500 प्रति माह रुपये था, उक्त संशोधन से पहले पैराग्राफ रखा गया था जिसमेंएक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी,बशर्ते उसके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दिया गया था और उसके नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए किए गए एक संयुक्त अनुरोध से पहले। उक्त प्रोविजो को संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये हो गया है। एक बाद की अधिसूचना द्वारा इस योजना में और संशोधन किया गया है, कर्मचारी पेंशन (पांचवां संशोधन) योजना, 2016 में ये प्रदान किया गया है कि मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन जो एक नया विकल्प पसंद करते हैं, उच्च वेतन पर आधारित होगा।
3. मौजूदा सदस्यों पर 1.9.2014 के विकल्प का चयन को निहित किया गया है जो अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जो प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान देना जारी रखते हैं। इस तरह के विकल्प पर, कर्मचारी को 15,000 / - रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% की दर से एक और योगदान करना होगा। इस तरह के एक ताजा विकल्प को 1.9.2014 से छह महीने की अवधि के भीतर प्रयोग करना होगा। छह महीने की एक अवधि बीत जाने के बाद अगले छह महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प का उपयोग करने की छूट की अनुमति देने की शक्ति क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रदान की गई है। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना गया है, तो पहले से ही मज़दूरी सीमा से अधिक में किए गए योगदान को ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में भेज दिया जाएगा।
4. प्रदान करता है कि मासिक पेंशन पेंशन के लिए समर्थन राशि के आधार पर 1 सितंबर, 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन .6,500 रुपये और उसके बाद की अवधि में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। 5. उन लाभों को वापस लेने का प्रावधान करता है जहां किसी सदस्य ने आवश्यकतानुसार योग्य सेवा प्रदान नहीं की है। केरल हाईकोर्ट का 2018 का फैसला केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 में, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी। उनकी शिकायत कर्मचारी पेंशन ( संशोधन) योजना, 2014, के बारे में लाए गए परिवर्तनों के साथ थी जो उनके लिए देय पेंशन को काफी कम कर देती है।
ईपीएफओ द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया गया 1 अप्रैल 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ में शामिल बेंच ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर एसएलपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें उनको कोई योग्यता नहीं मिली है। ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिका दायर की और केंद्र ने एसएलपी दायर की इसे खारिज करने के बाद, केंद्र ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की और ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिका दायर कीं। जब ये मामले पिछले सप्ताह सुनवाई के लिए आए, तो केंद्र ने 21.12.2020 के एक आदेश का हवाला दिया, जो केरल उच्च न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा दिनांक 12.10.2018 के पहले के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया गया था और यह मामला उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को भेजा गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के लागू आदेश का प्रभाव यह है कि पूर्वव्यापी रूप से कर्मचारियों को लाभ मिल जाएगा, जो बदले में, बहुत असंतुलन पैदा करेगा।
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