कंज़्यूमर फोरम के पास प्रतिवादी के जवाब दाखिल करने की अवधि 45 दिनों से अधिक बढ़ाने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उपभोक्ता मामले में प्रतिवादी (opposite party) के जवाब दाखिल करने की समय अवधि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित 45 दिनों की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने उपभोक्ता फोरम को 45 दिनों की अवधि से आगे का समय बढ़ाने का अधिकार नहीं दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित समय अवधि अनिवार्य है, और निर्देशिका नहीं, पीठ के लिए न्यायमूर्ति विनीत सरन द्वारा लिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया गया।
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/supreme-court-weekly-round-up-153611?infinitescroll=1
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उपभोक्ता मामले में प्रतिवादी (opposite party) के जवाब दाखिल करने की समय अवधि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित 45 दिनों की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने उपभोक्ता फोरम को 45 दिनों की अवधि से आगे का समय बढ़ाने का अधिकार नहीं दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित समय अवधि अनिवार्य है, और निर्देशिका नहीं, पीठ के लिए न्यायमूर्ति विनीत सरन द्वारा लिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया गया।
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