Saturday, 20 July 2019

पूर्व पति से भरण-पोषण नहीं ले सकते, धारा 125 CrPC

पूर्व पति से भरण-पोषण नहीं ले सकते
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 125 -भरण-पोषण - हकदारी - शब्द "पत्नी" - आवेदक द्वारा धारा 125 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निचले न्यायालयों द्वारा खारिज किया गया था - को चुनौती - अभिनिर्धारित - निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है कि आवेदिका /पत्नी का प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार प्रतिवादी से विवाह विच्छेद हुआ था तथा तत्पश्चात पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह हुआ था - वह "पत्नी" की परिभाषा की परिधि में नहीं आती तथा प्रत्यर्थी क्रमांक दो/पूर्व पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है।
नत्थीबाई विरुध मध्य प्रदेश राज्य आई एल आर 2017 मध्य प्रदेश 128

No comments:

Post a Comment