Thursday 2 May 2024

हिंदू विवाह - अगर सभी ज़रूरी समारोह नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अमान्य, रजिस्ट्रेशन से ऐसा विवाह वैध नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

 हिंदू विवाह - अगर सभी ज़रूरी समारोह नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अमान्य, रजिस्ट्रेशन से ऐसा विवाह वैध नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह पवित्र संस्था है और इसे केवल "गीत और नृत्य" और "शराब पीने और खाने" के लिए सामाजिक कार्यक्रम के रूप में महत्वहीन नहीं बनाया जाना चाहिए। इसने युवा व्यक्तियों से विवाह करने से पहले उसकी पवित्रता पर गहराई से विचार करने का आग्रह किया। 
विवाह को फिजूलखर्ची के अवसर के रूप में या दहेज या उपहार मांगने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच आजीवन बंधन स्थापित करता है, एक परिवार की नींव बनाता है, जो भारतीय समाज की मौलिक इकाई है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा: "हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए हम युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह करते हैं कि वे विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले ही इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है, विवाह 'गीत और नृत्य' और 'शराब पीने और खाने' का आयोजन नहीं है, या अनुचित दबाव द्वारा दहेज और उपहारों की मांग करने और आदान-प्रदान करने का अवसर नहीं है, जिससे इसके बाद आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत हो सकती है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है, यह ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन है, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में विकसित होते परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं।"

इसके अतिरिक्त, अदालत ने ऐसे उदाहरणों पर भी गौर किया, जहां जोड़ों ने वास्तव में विवाह संपन्न किए बिना वीजा आवेदन जैसे व्यावहारिक कारणों से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। इसने ऐसी प्रथाओं के प्रति आगाह किया। 
इस बात पर जोर दिया कि केवल रजिस्ट्रेशन ही विवाह को मान्य नहीं करता है। अदालत ने विवाह की संस्था को तुच्छ बनाने के खिलाफ आग्रह किया, क्योंकि विवाह को संपन्न करने में विफल रहने से इसमें शामिल पक्षों की वैवाहिक स्थिति के संबंध में कानूनी और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।

न्यायालय ने रीति-रिवाजों का पालन किए बिना "व्यावहारिक उद्देश्यों" के लिए सुविधानुसार विवाह की निंदा की न्यायालय ने वैध विवाह समारोह आयोजित किए बिना वैवाहिक स्थिति हासिल करने का प्रयास करने वाले जोड़ों की प्रथा की भी आलोचना की। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विवाह लेन-देन नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच पवित्र प्रतिबद्धता है। अदालत ने युवा जोड़ों को सलाह दी कि वे विवाह से पहले इसके महत्व पर विचार करें, क्योंकि इससे गहरा रिश्ता स्थापित होता है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 
 इसके अतिरिक्त, अदालत ने ऐसे उदाहरणों पर भी गौर किया, जहां जोड़ों ने वास्तव में विवाह संपन्न किए बिना वीजा आवेदन जैसे व्यावहारिक कारणों से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। इसने ऐसी प्रथाओं के प्रति आगाह किया। इस बात पर जोर दिया कि केवल रजिस्ट्रेशन ही विवाह को मान्य नहीं करता है। अदालत ने विवाह की संस्था को तुच्छ बनाने के खिलाफ आग्रह किया, क्योंकि विवाह को संपन्न करने में विफल रहने से इसमें शामिल पक्षों की वैवाहिक स्थिति के संबंध में कानूनी और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।

कोर्ट ने इस संबंध में कहा, "हाल के वर्षों में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, जहां "व्यावहारिक उद्देश्यों" के लिए एक पुरुष और एक महिला भविष्य की तारीख में अपनी शादी को संपन्न करने के इरादे से अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। एक दस्तावेज़, जो 'उनके विवाह के अनुष्ठापन' के प्रमाण के रूप में जारी किया गया हो सकता है, जैसे कि वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने पहले ही नोट किया कि विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह का ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन और उसके बाद जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र इसकी पुष्टि नहीं करेगा कि पक्षकारों ने हिंदू विवाह 'संपन्न' किया है। हम देखते हैं कि युवा जोड़ों के माता-पिता विदेशी देशों में प्रवास के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए सहमत होते हैं, जहां दोनों में से कोई भी पक्ष "समय बचाने के लिए" काम कर रहा हो सकता है। विवाह समारोह को औपचारिक रूप देने तक ऐसी प्रथाओं की निंदा की जानी चाहिए। यदि भविष्य में ऐसी कोई शादी नहीं हुई तो पक्षकारों की स्थिति क्या होगी? क्या उन्हें समाज में ऐसी स्थिति प्राप्त है?"

विवाह समारोहों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए "हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 विवाहित जोड़े के जीवन में इस घटना के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को गंभीरता से स्वीकार करता है। विवाहित जोड़े का दर्जा प्रदान करने और व्यक्तिगत अधिकारों को स्वीकार करने के लिए विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए सिस्टम प्रदान करने के अलावा रेम, अधिनियम में संस्कारों और समारोहों को विशेष स्थान दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तों का परिश्रमपूर्वक सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इससे एक पवित्र प्रक्रिया की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत पारंपरिक संस्कारों और समारोहों का ईमानदारी से आचरण और भागीदारी सभी विवाहित जोड़ों और समारोह की अध्यक्षता करने वाले पुजारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।" कोर्ट की यह टिप्पणी तलाक की कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। जब मामला चल रहा था, पति और पत्नी संयुक्त रूप से एक घोषणा के लिए आवेदन करने पर सहमत हुए कि उनकी शादी वैध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने कोई रीति-रिवाज, संस्कार या अनुष्ठान नहीं किया है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों और दबावों के कारण उन्हें वादिक जनकल्याण समिति (पंजीकृत) से समारोह पूर्वक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने उत्तर प्रदेश पंजीकरण नियम, 2017 के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड करने के लिए इस प्रमाणपत्र का उपयोग किया और विवाह रजिस्ट्रार से "विवाह का प्रमाण पत्र" प्राप्त किया। न्यायालय ने यह देखते हुए कि वास्तव में कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ, फैसला सुनाया कि कोई वैध विवाह नहीं था। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट ध्रुव गुप्ता उपस्थित हुए। 

138 NI Act | यदि अभियुक्त ने मुआवजा दे दिया तो चेक डिसऑनर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

 

138 NI Act | यदि अभियुक्त ने मुआवजा दे दिया तो चेक डिसऑनर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक बार जब शिकायतकर्ता को डिसऑनर चेक राशि के खिलाफ आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाता है तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत अपराध के शमन के लिए शिकायतकर्ता की सहमति अनिवार्य नहीं है।

अमरलाल वी जमुनी और अन्य बनाम जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के फैसले पर भरोसा करके जस्टिस एएस बोपन्ना और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत अपराधों के निपटारे में 'सहमति' अनिवार्य नहीं है।

कोर्ट ने एम/एस मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कंचन मेहता में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा,

"यहां तक कि 'सहमति' के अभाव में भी अदालत NI Act की धारा 138 के मामलों में किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर सकती है, अगर आरोपी ने शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया है।"

वर्तमान मामला NI Act की धारा 147 के तहत चेक डिसऑनर शिकायत के शमन से संबंधित है। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई चेक राशि का पुनर्भुगतान करने के बावजूद शिकायतकर्ता ने मामले को निपटाने के लिए सहमति नहीं दी।

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

NI Act की धारा 147 के तहत अपराधों को समझौता योग्य बनाती है।

NI Act की धारा 147 कहती है,

"आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध समझौता योग्य होगा।"

अदालत ने कहा कि NI Act की धारा 147 के तहत कार्यवाही बंद करने से पहले शिकायतकर्ता की सहमति को अनिवार्य रूप से नोट करना अदालत के लिए बाध्य नहीं है।

अदालत ने जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि "NI Act की धारा 147 में गैर-अस्थिर खंड के मद्देनजर, जो विशेष कानून है, धारा 320 में समझौता करने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता है। NI Act के तहत किसी अपराध के शमन के मामले में संहिता की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा,

"फिर भी इस विशेष मामले में भले ही शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा उचित मुआवजा दिया गया हो। फिर भी शिकायतकर्ता अपराध के समझौते के लिए सहमत नहीं है, अदालतें शिकायतकर्ता को मामले के समझौते के लिए 'सहमति' देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं।”

उपरोक्त टिप्पणी को देखते हुए अदालत ने यह देखते हुए कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को लोन राशि पहले ही चुका दी गई थी, NI Act के तहत आरोपी को दायित्व से मुक्त कर दिया।

अदालत ने आगे कहा,

“यह भी सच है कि केवल राशि के पुनर्भुगतान का मतलब यह नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता NI Act की धारा 138 के तहत आपराधिक देनदारियों से मुक्त हो गया। लेकिन इस मामले में कुछ अजीबोगरीब तथ्य भी हैं। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने से पहले ही 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रह चुका है। उसने शिकायतकर्ता को मुआवजा भी दिया। इसके अलावा, दिनांक 08.08.2023 के आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता ने 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की है। निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपील की कार्यवाही को लंबित रखने का अब कोई उद्देश्य नहीं है।''

तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई।

केस टाइटल: राज रेड्डी कलेम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

Monday 29 April 2024

यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक लगती है तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

 यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक लगती है तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की एसोसिएशन और अन्य मामले में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से संदर्भ लेते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि असाधारण मामलों में यदि न्यायालय को लगता है कि सरकारी अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है तो पहली बार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसी उपस्थिति की अनुमति है।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम गणेश रॉय

पत्नी के 'स्त्रीधन' पर पति का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

 पत्नी के 'स्त्रीधन' पर पति का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (24 अप्रैल को) दोहराया कि स्त्रीधन महिला की "संपूर्ण संपत्ति" है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का "नैतिक दायित्व" है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने रश्मी कुमार बनाम महेश कुमार भादा (1997) 2 एससीसी 397 मामले में तीन जजों की पीठ के फैसले का हवाला दिया। इसमें उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा, न्यायालय ने कहा कि स्त्रीधन पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं बनती है। उत्तरार्द्ध का "संपत्ति पर कोई शीर्षक या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है।"

केस केस टाइटल: माया गोपीनाथन बनाम अनूप एस.बी., डायरी नंबर- 22430 - 2022

इस्तीफा स्वीकार करने का परिणाम रोजगार की समाप्ति, कर्मचारी को इसकी स्वीकृति की सूचना न देना महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट

इस्तीफा स्वीकार करने का परिणाम रोजगार की समाप्ति, कर्मचारी को इसकी स्वीकृति की सूचना न देना महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट

प्रचलित सेवा न्यायशास्त्र पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 अप्रैल) को कहा कि रोजगार उस तारीख से समाप्त माना जाएगा जिस दिन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र वापस लेने से पहले, यदि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो कर्मचारी को त्यागपत्र स्वीकार करने की सूचना न देने से उसे कोई लाभ नहीं होगा।

केस टाइटल: श्रीराम मनोहर बंदे बनाम उत्क्रांति मंडल और अन्य।

वैध प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारी काफी समय तक स्थायी भूमिका निभा रहा है तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

 वैध प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारी काफी समय तक स्थायी भूमिका निभा रहा है तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का उपयोग उस कर्मचारी को सेवा के नियमितीकरण से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसकी नियुक्ति को "अस्थायी" कहा गया, लेकिन उसने नियमित कर्मचारी की क्षमता में काफी अवधि तक नियमित कर्मचारी द्वारा किए गए समान कर्तव्यों का पालन किया।

हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि कर्मचारियों को वैध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। नियमित कर्मचारी की चयन प्रक्रिया और लगभग 25 वर्षों से लगातार सेवा कर रहे थे, इसलिए "स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता और पीछे की मंशा रोज़गार नियम के सिद्धांतों के विपरीत है।"

केस टाइटल: विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

 आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर बनाया गया प्रथम दृष्टया मामला और शिकायतकर्ता की ओर से तलब किए जाने से पहले दिए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं।

हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिसने समन जारी करने को रद्द कर दिया था, जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालतों ने मिनी-ट्रायल में प्रवेश करके समन जारी करना रद्द करने में गलती की है, जैसे कि दोषसिद्धि या बरी होने के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना था। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत के आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही समन जारी करने का आदेश देने के लिए पर्याप्त है।

केस टाइटल: अनिरुद्ध खानवलकर बनाम शर्मिला दास और अन्य